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‘’उर्वरक की कालाबाजारी की शिकायत प्राप्‍त होने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध दर्ज करायी जाएगी एफआईआर’’ – कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए.

 ‘’उर्वरक की कालाबाजारी की शिकायत प्राप्‍त होने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध दर्ज करायी जाएगी एफआईआर’’ – कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए.

जिला स्‍तरीय कृषि आदान समिति की समीक्षा बैठक में दिये आवश्‍यक निर्देश


गुना -जिला कलेक्‍ट्रेट के सभाकक्ष में जिला स्‍तरीय कृषि आदान समिति की समीक्षा बैठक संपन्‍न हुयी। बैठक में संयुक्‍त कलेक्‍टर श्रीमति सोनम जैन, अनुविभागीय अधिकारी श्री वीरेन्‍द्र सिंह, उपायुक्‍त सहकारिता श्री मुकेश जैन, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक, गुना श्री एस.के. शुक्‍ला, सहायक संचालक कृषि श्री राजवीर सिंह तोमर, तहसीलदार श्री सिद्धार्थ भूषण शर्मा उपस्थित रहे। 

बैठक में कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में सहकारिता तथा निजी क्षेत्र में डीएपी की उपलब्‍धता एवं वितरण के संबंध में कृषकों को निर्धारित दरों पर ही उर्वरकों का विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्‍होंने सख्‍त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी विक्रेता द्वारा अधिक दामों पर उर्वरकों का विक्रय/कालाबाजारी की शिकायत प्राप्‍त होने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध तत्‍काल उर्वरक गुण नियंत्रण/आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे। उन्‍होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिले को प्राप्‍त होने वाले डीएपी/अन्‍य उर्वरकों (विपणन संघ एवं निजी उर्वरक विक्रेता) की प्रतिदिन की उपलब्‍धता की जानकारी उप संचालक कृषि भेजना सुनिश्चित करें। उन्‍होंने कहा कि जिला स्‍तरीय कृषि आदान समिति के सदस्‍यों के संयुक्‍त हस्‍ताक्षर से बैंठक में चर्चा एवं निर्णय कर नगद खाद वितरण हेतु प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍थाओं/विपणन संस्‍थाओं को अधिकृत किया जा सकेगा। विपणन संघ के डबल लॉक केन्‍द्र बागेरी तहसील बमौरी पर उर्वरकों के सुचारू रूप से वितरण हेतु कृषि विभाग के 2 ग्रामीण कृषि विस्‍तार अधिकारियों एवं विपणन संघ के 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाये जाने के संबंध में उन्‍होंने निर्देश दिए। उन्‍होंने कहा कि विपणन संघ के डबल लॉक केन्‍द्र नानाखेडी, गुना पर अतिरिक्‍त पी.ओ.एस. मशीन लगाकर कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर खाद वितरण व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जावे।

बैठक में निर्देशित करते हुए उन्‍होंने कहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) विपणन संघ के सभी डबल लॉक केन्‍द्रों पर कृषकों की अधिक भीड़ को देखते हुये खाद वितरण व्‍यवस्‍था सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कराये जाने हेतु अपने स्‍तर से आवश्‍यक निर्देश जारी करें। उन्‍होंने उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि एक हेक्‍टेयर रकवे पर कृषकों को अधिकतम 2 बैग डीएपी एवं 5 बैग यूरिया प्रदाय करने तथा प्रदाय खाद की मात्रा को भू-अधिकार पुस्तिका पर अंकित कराये जाने हेतु निर्देश जारी करें। बैठक में उन्‍होंने खाद वितरण स्‍थल पर छाया, पानी आदि की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित रहने हेतु निर्देशित किया। 

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