निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के हक में बढ़ा कदम
निर्धन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के हक में बढ़ा कदम
माह के प्रत्येक शनिवार को स्थाई लोकअदालत का आयोजन कर आम जनता की समस्याओं का किया जा रहा है समाधान
गुना -म0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित स्थाई लोक अदालतों का गठन कर आम जनता के हक में एक बढ़ा कदम उठाया गया हैं। लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित स्थाई लोक अदालत की खण्डपीठ के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार शर्मा जिला न्यायाधीश, सदस्यगण के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण विभाग हैं। श्री राकेश कुमार शर्मा,जिला न्यायाधीश,गुना द्वारा उक्त स्थाई लोकअदालत का आयोजन माह के प्रत्येक शनिवार को वैकल्पिक विवाद समाधान (ए0डी0आर0) केन्द्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर गुना मध्यप्रदेश में किया जा रहा हैं ।
लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित स्थाई लोक अदालत में कुल 35 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 23 प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर जनसामान्य को लाभांवित किया गया हैं। लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित स्थाई लोकअदालत में दूरसंचार सेवा, डाक-तार सेवा,विद्युत-जल प्रदाय सेवा, यातायात सेवा, सार्वजनिक मलवहन/ स्वच्छता सेवा, चिकित्सा/ चिकित्सालय सेवा, बीमा सेवायें, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, आवास और भू-संपदा सेवाओं से संबंधित प्रकरण एवं विवाद का समाधान किया जाता हैं ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा आम नागरिकों से अपील की गयी है कि यदि दूरसंचार सेवा, डाक-तार सेवा, विद्युत-जल प्रदाय सेवा, यातायात सेवा, सार्वजनिक मलवहन / स्वच्छता सेवा ,चिकित्सा/ चिकित्सालय सेवा, बीमा सेवायें, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, आवास और भू-संपदा सेवाओं से संबंधित प्रकरण/ विवाद हो तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना में आकर कार्यालयीन कार्य दिवस तथा समय में उपस्थित होकर आवेदन/ प्रकरण प्रस्तुत कर उक्त स्थाई लोक अदालत के माध्यम से विवाद का समाधान करा सकते हैं।




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