पेंशनर किसी भी बैंक में जाकर दे सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र
पेंशनर किसी भी बैंक में जाकर दे सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र
पेंशन संचालनालय बनाने जा रहा है नयी व्यवस्था
गुना -प्रदेश में पेंशनर अब किसी भी बैंक की शाखा में जीवन प्रमाण दे सकेंगे। सभी बैंकों को इसे मान्य करना होगा। अभी पेंशन खाता जिस बैंक में होता है उससे संबंधित शाखा में ही वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण देने की अनिवार्यता है। इसकी वजह से पेंशनर को परेशानी होती है। पेंशन संचालनालय द्वारा लागू की जाने वाली इस नयी व्यवस्था से साढे 4 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।
प्रदेश में पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवंबर में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र बैंक की शाखा में देना होता है। इस वर्ष यह फरवरी तक लिया गया है। यदि नवंबर में यह जमा नही होता है तो जनवरी में पेंशन नही मिलती है। पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी न आये इसके लिए अब यह व्यवस्था बनायी जा रही है कि वह जहां रहते हैं उसके आसपास किसी भी बैंक शाखा में जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। जिस बैंक से पेंशन बनती है उसे उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित शाखा की होगी।




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