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कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी


गुना -कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी फ्रेंक नोबल ए. द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक एस0डब्‍लयू0/नौ-20/कोविड/20/2021/1153 दिनांक 23 दिसम्‍बर, 2021 द्वारा गुना जिले की सम्‍पूर्ण सीमा क्षेत्रान्‍तर्गत प्रतिबंधात्‍मक आदेश पारित किया गया है। मध्‍यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्‍लभ भवन, भोपाल द्वारा परिपत्र के परिपालन में कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी फ्रेंक नोबल ए. द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक एस0डब्‍लयू0/नौ-20/कोविड/20/2021/1153 दिनांक 23 दिसम्‍बर, 2021 के साथ जिले की सम्‍पूर्ण सीमा क्षेत्रान्‍तर्गत निम्‍नानुसार अतिरिक्‍त प्रतिबंधात्‍मक आदेश किये गये हैं :- जारी आदेश अनुसार जिले में सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी । आयोजन के दौरान मास्‍क, सोशल डिस्‍टेंसिंग, सैनेटाईजर के इस्‍तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । अंतिम संस्‍कार/उठावना में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी । मास्‍क एवं सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । आयोजन की सूचना एवं अनुमति हेतु सम्‍बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्‍डाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है । समस्‍त सार्वजनिक स्‍थलों पर मास्‍क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा । कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्‍त व्‍यवहार जैसे-मास्‍क का उपयोग, सोशल डिस्‍टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जावे । मास्‍क नहीं लगाने वाले व्‍यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा। जारी आदेश का उल्‍लंघन करने पर सम्‍बंधित के विरूद्ध भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी अधिनियम 1897 की सुसंगत धाराओं के अन्‍तर्गत वैधानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। उक्‍त आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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