अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास
हापुड़, (भाषा) उत्तर प्रदेश के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/ विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट तृतीय कमलेश कुमार ने एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते 10 साल सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
एडीजीसी करुणा नागर ने बताया कि 18 जून 2018 को गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में तहरीर दी थी। इसमे आरोप लगाया गया था कि ब्रजघाट के मोदीभवन के निकट रहने वाले राजीव ने उसकी15 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया था।
इसके बाद आरोपी ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
न्यायधीश कमलेश कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपी राजीव को दोषी करार दिया और उसे 10 साल सश्रम कारावास 10 हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।



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