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नपा क्षेत्र राघौगढ़ में लाउड स्‍पीकर के उपयोग पर रात्रि 10 बजे के बाद रहेगा प्रतिबंध

नपा क्षेत्र राघौगढ़ में लाउड स्‍पीकर के उपयोग पर रात्रि 10 बजे के बाद रहेगा प्रतिबंध


गुना -म0प्र0 राज्‍य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय (आम निर्वाचन) 2022 (उत्‍तरार्द्ध) का कार्यक्रम जारी किया जा चुका हैं। निर्वाचन की घोषणा दिनांक से गुना जिले के नगरीय क्षेत्र (नगर पा‍लिका परिषद राघौगढ-विजयपुर) में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई हैं तथा दिनांक 20 जनवरी 2023 को मतदान होगा।

कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रेंक नोबल ए० द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के परिप्रक्ष्‍य में सभाएं, जुलूस एवं रैली आयोजित करने तथा ऐसी सभा, जुलूस एवं रैली में लाउडस्‍पीकर के उपयोग करने एवं प्रचार हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहन की अनुमति देने हेतु - अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी राघौगढ  को उनके निकाय क्षेत्रांतर्गत अधिकृत  करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश अनुसार सभाओं की अनुमति में दिनांक, सभा का स्‍थल तथा समय का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया जावे एवं सभा के लिए लाउडस्‍पीकर का उपयोग धीमी आवाज में रा‍त्रि 10:00 बजे तक करने के निर्देश दिए जावे। म0प्र0 कोलाहल अधिनियम 1985 के समस्‍त प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्‍यक होगा।

जुलूस एवं रैली की अनुमति में जुलूस किस समय व किस स्‍थान से प्रारंभ होगा व कौन-कौन से मार्ग से गुजरेगा तथा किस स्‍थान व समय पर समाप्‍त होगा, इसका स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया जावे। सभा एवं जुलूस की देते समय इस बात का विशेष ध्‍यान रखा जावे कि दो दलों को एक ही समय में एक ही स्‍थान पर सभा की अनुमति नही दी जावे। साथ ही राजनै‍तिक दलों की सभाओं के बीच कम से कम तीन घंटे का अन्‍तर रखा जावे, जिससे कोई अप्रिय स्थिति न हो।

रिटर्निग आफीसर (न0पा0) राजनैतिक दलों से आवेदन प्राप्‍त होते ही उस पर प्राप्ति का समय व दिनांक तत्‍काल दर्ज करेंगे तथा जिस दल/व्‍यक्ति द्वारा पहले आवेदन पत्र दिया गया है, उसे पहले अनुमति देने बाबत् विशेष ध्‍यान रख जावे। जिससे किसी भी प्रकार से अन्‍य किसी पार्टी को उसी समय व स्‍थान पर सभा/जुलूस आयोजित करने संबंधी अनुमति न दी जा सकें। एक ही मार्ग पर एक ही समय पर दो विभिन्‍न दल/उम्‍मीदवारों के जुलूस को अनुमति जारी न की जावे।

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