नपा क्षेत्र राघौगढ में शासकीय संपत्ति के विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु अधिकारियों के दल किये गये गठित
नपा क्षेत्र राघौगढ में शासकीय संपत्ति के विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु अधिकारियों के दल किये गये गठित
गुना -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रेंक नोबल ए० द्वारा आयोग के निर्देशानुसार उपरोक्त नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2022 (उत्तरार्द्ध) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराये जाने हेतु म0प्र0 सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधनियम 1994 की धारा 3 में स्पष्ट उल्लेख है, कि कोई भी, जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पत्ति के अंतर्गत कोर्इ भवन, झोपडी, संरचना, दीवार, वृक्ष, वाड, खम्बा (पोस्ट), स्तंभ (खंबा) यो कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा। शासकीय विरूपति सम्पत्ति को पुन: मूल स्वरूप में लाने हेतु नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 (उत्तरार्द्ध) अंतर्गत जिले के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नानुसार पदेन अधिकारियों का दल भी गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
- संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), संबंधित मुख्य नगर पलिका अधिकारी (4 कर्मचारी, 1 वाहन), भारत संचार निगम लिमिटे, के क्षेत्रीय एस0डी0ओ, म0प्र0 मध्य क्षेत्र विघुत वितरण कम्पनी के क्षेत्रीय सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग, के सहायक यंत्री/उपयंत्री, 4 गैंग के कर्मचारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्री, 4 कर्मचारी, क्षेत्रीय थाना प्रभारी, संबंधित ग्राम पटवारी सचिव, संबंधित पटवारी।
- उक्तानुसार गठित दल तत्काल अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर अधिनियम अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करें।
- संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें।
- नपा क्षेत्र राघौगढ़ में कोई भी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी/ मंत्री चुनाव प्रचार के कार्य से सर्किट हाउस/ रेस्ट हाउस का नही कर सकेंगे उपयोग ।
- नपा राघौगढ के निर्वाचन से संबंधित स्टेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन 02 जनवरी 2023 को ।
- नपा क्षेत्र राघौगढ़ में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक स्थानीय निकाय के अशासकीय पदाधिकारियों द्वारा शासकीय/ अनुबंधित वाहनों का उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध ।




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