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शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान की वितरण सामग्री मैजिक वाहन में पाये जाने पर जप्‍त वाहन को किया गया राजसात

शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान की वितरण सामग्री मैजिक वाहन में पाये जाने पर जप्‍त वाहन को किया गया राजसात


गुना -कलेक्‍टर फ्रेंक नोबल ए० द्वारा शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान की वितरण सामग्री के चावल वाहन मैजिक में पाये जाने के प्रकरण में जप्‍त वाहन को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। 

पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्‍तव के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 22 सितंबर 2021 को फोरलेन बायपास स्थित घनश्‍याम साहू की गौदाम में मैजिक गाड़ी क्रमांक एमपी 08 जीए 2293 से 23 कट्टे शासकीय उचित मूल्‍य दुकान की वितरण सामग्री चावल भरे पाये गये। जिस पर उक्‍त चावल एवं गाडी को जप्‍त कर आरोपी चालक अंकित पुत्र रामदयाल नामदेव एवं क्लिनर सिद्धांत पुत्र शिवराज कोरी को गिरफ्तार किया गया एवं उक्‍त गोदाम में रखा हुआ शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान का चावल 355 कट्टा एवं शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान का बाजरा 60 कट्टा एवं शासकीय उचित मूल्‍य की दुकान का 14 कट्टा गेहूं एवं शासकीय वितरण प्रणाली के 20 बण्‍डल खाली जूट के बारदाने जिसके प्रत्‍येक बण्‍डल में 50 जूट के कट्टे थे, को जप्‍त कर वाहन मालिक ओमप्रकाश प्रजापति पुत्र नेमीचंद प्रजापति निवासी पुरानी छावनी गुना, शासकीय उचित मूल्‍य के सेल्‍समैन प्रियांशु शर्मा पुत्र स्‍व. अशोक शर्मा निवासी वंदना स्‍कूल के पीछे गुना एवं गोदाम मालिक घनश्‍याम साहू पुत्र श्‍यामलाल साहू निवासी सिसोदिया कालोनी गुना को गिरफ्तार कर उक्‍त आरोपीगणों के विरूत्र धारा 420, 409, 120बी भारतीय दण्‍ड विधान एवं धारा 3,7 आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत थाना कैंट गुना में अपराज दर्ज किया गया। 

उक्‍त प्रकरण में वाहन स्वामी का वाहन कारित अपराध मे संलिप्त नहीं रहा है ऐसा कोई साक्ष्य वाहन मालिक द्वारा पेश नहीं किया गया। गोदाम मालिक द्वारा प्रस्तुत अधिकांश खाद्य सामग्री के बिल वर्ष 2019-20 के है, जप्त शासकीय वितरण प्रणाली के 20 बंडल बारदानो के सम्बंध में कोई तर्क पेश नहीं किया गया। गोदाम मालिक द्वारा उक्त कृत्य अपकृत्य के सम्बंध में कोई समाधानकारक/संतुष्टीकारक साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये गये। प्रस्‍तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट पाया गया कि उक्त खाद्य सामग्री को शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समेन प्रियांशु शर्मा द्वारा कालाबाजारी कर भंडारित कराया गया है। विक्रेता की अनुपस्थिति व उक्त सम्बंध में जबाव पेश न करने से उक्त कालाबाजारी उनके द्वारा कराया जाना सिद्व पाया गया।  

कलेक्‍टर फ्रेंक नोबल ए० द्वारा विचारोपरांत जांच में जप्त खाद्व सामग्री का अवैध भण्डारण/परिवहन किये जाने का उक्‍त कृत्य म.प्र. सार्वजानिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कण्डिका 13(2) का उल्लंघन है, जो कि जप्त समस्त सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से जप्त समस्त सामग्री मय वारदाना शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए गए। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह सिद्व पाया गया कि जप्त वाहन का उपयोग कारित अपराध में होना पाया गया। वाहन स्वामी द्वारा अपने जबाव मे उक्त तथ्य को स्वीकार नही किया गया है और ना ही उक्त सम्बंध मे ऐसे कोई साक्ष्य पेश किये गये जिससे यह प्रमाणित हो सके की उनका वाहन कारित अपराध मे संलिप्त नही रहा है। ऐसी स्थिति मे जप्तशुद्वा वाहन मैजिक गाडी क्रमांक एम.पी. 08 जी.ए. 2293 को शासन हित मे राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी गुना को निर्देशित किया गया है कि जप्त वाहन एवं सम्पूर्ण खाद्यान्‍न सामग्री की विधिवत नीलामी कर राशि शासन मद में जमा कराने की कार्यवाही करें। साथ ही प्रियांशु शर्मा (सेल्‍समैन ग्राम मुरादपुर थाना धरनावदा), निवासी वंदना स्‍कूल के पीछे गुना पर अधिरोपित अर्थदण्ड राशि विधिवत चालान से जमा कराया जाना सुनिश्चित करने संबंधी निर्देशित किया गया है। 


जप्‍त वाहन को किया गया राजसात


जप्‍त वाहन को किया गया राजसात


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