सर्पदंश के कारण मृत्यु पर 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
सर्पदंश के कारण मृत्यु पर 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
गुना -अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गुना श्री वीरेन्द्र सिंह बघेल द्वारा सर्पदंश से मृत्यु के अलग-अलग प्रकरणों में मृतकों के वैद्य वारिसानों को 4-4 लाख रूपये आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश अनुसार ग्राम भिडरा में अरूणाबाई पत्नि कृपाशंकर धाकड़ की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने से वैध वारिसान पति श्री कृपाशंकर पुत्र दौलतराम धाकड़, म्याना में राजकुमारी उर्फ हेमकुमारी की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने से वैध वारिसान पति राजेश पुत्र कैलाश कुशवाह, ग्राम शालाखाना (पुरापोसर) में गौराबाई पत्नि जैमा बंजारा की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने से उसके वैध वारिसान पति जैमा पुत्र रामा बंजारा को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।




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