60 लीटर अवैध शराब का परिवहन करते पाये जाने पर मोटरसाइकिल राजसात
60 लीटर अवैध शराब का परिवहन करते पाये जाने पर मोटरसाइकिल राजसात
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. ने किये आदेश जारी
गुना-कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा अवैध शराब के परिवहन में पकडी़ गयी मोटरसाइकिल एमपी 08 एमटी 2074 को राजसात करने का आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव के प्रतिवेदन के आधार पर 14 फरवरी 2022 को पुलिस थाना आरोन द्वारा कार्यवाही करते हुए देवेन्द्र सिंह भील पुत्र बापूलाल भील निवासी गादेर थाना जामनेर जिला गुना को मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 08 एमटी 2074 में अवैध रूप से अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब दो केनों में कुल 60 लीटर शराब का परिवहन करते हुए पाये जाने पर उक्त शराब एवं मोटर साइकिल जप्त कर आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के अंतर्गत थाना आरोन में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक जिला गुना के प्रतिवेदन अनुसार जप्त वाहन मोटरसाइकिल के वैद्य वाहन स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
संपूर्णं प्रकरण में अनावेदक अभिभाषक द्वारा अधिरोपित आरोप के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज/ साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो सके कि अनावेदक का वाहन कारित अपराध में संलिप्त नही रहा है। जबकि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुयी कि अवैध मदिरा जप्त वाहन से ही परिवहन किये समय जप्त की गयी है। फलत: कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा जप्त शराब देवेन्द्र सिंह भील पुत्र बापूलाल भील निवासी गादेर थाना जामनेर जिला गुना के वाहन मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 08 एमटी 2074 से परिवहन किये जाने संबंधी उक्त आरोप सत्य पाये जाने से उक्त कृत्य में संलिप्त वाहन को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर द्वारा जप्तशुदा शराब मनुष्य के पीने पर घातक हो सकती है अत: जिला आबकारी अधिकारी को प्रकरण में जप्तशुदा अवैध मदिरा को नष्ट करने की विधि अनुसार कार्यवाही करने निर्देशित किया है।




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