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रेत के अवैध परिवहन/ उत्‍खनन के 2 प्रकरणों में कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. ने लगाया वाहन मालिकों के विरूद्ध 4 लाख 20 हजार रूपये का जुर्माना


गुना -कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा रेत के अवैध परिवहन, उत्‍खनन के दो अलग-अलग प्रकरणों में कुल 4 लाख 20 हजार रूपये का जुर्माना संबंधित वाहन मालिकों के विरूद्ध अधिरोपित किया गया है।

खनि अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन के आधार पर 03 सितंबर 2021 को उर्जनियाई आरोन सिरोंज रोड पर खनिज रेत के अवैध उत्‍खनन/ परिवहन की कार्यवाही के दौरान वाहन ट्रैक्‍टर-ट्राली क्रमांक एमपी 08 एबी 9666 से खनिज रेत अवैध मात्रा में 03 घनमीटर रेत से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग किये जाने पर वाहन चालक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। खजि अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनोवदक वाहन स्‍वामी गुड्डी बाई पत्नि स्‍व0 चुन्‍नीलाल निवासी नारायण कालोनी आरोन तहसील आरोन जिला गुना को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

प्रस्‍तुत प्रतिवेदन व दस्‍तावेजों व नियमों का अवलोकन करने व प्रकरण में की गयी समीक्षा पश्‍चात उक्‍त प्रकरण में बिना रॉयल्‍टी के अवैध रूप से वाहन द्वारा खनिज रेत का उत्‍खनन व परिवहन किया जाना प्रमाणित होने के फलस्‍वरूप कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा मध्‍यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्‍डारण एवं व्‍यापार) नियम 2019 के अध्‍याय 10 के नियम 20 के उपनियम (2) में उल्‍लेखित प्रावधान अनुसार वाहन ट्रैक्‍टर-ट्राली क्रमांक एमपी 08 एबी 9666 के वाहन स्‍वामी गुड्डी बाई पत्नि स्‍व0 चुन्‍नीलाल पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना राशि सहित कुल 2 लाख 10 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। 

एक अन्‍य प्रकरण में 03 सितंबर 2021 को उर्जनियाई आरोन सिरोंज रोड पर खनिज रेत के अवैध उत्‍खनन/ परिवहन की आकस्मिक जांच कार्यवाही के दौरान वाहन ट्रैक्‍टर-ट्राली क्रमांक एमपी 08 एसी 7259 से खनिज रेत 03 घनमीटर रेत से संबंधित पारपत्र की मांग की गयी। वाहन चालक जितेनद्र कुशवाह पु्त्र राजेश निवासी थाने के पीछे आरोन द्वारा अभिवहन पारपत्र प्रस्‍तुत नही किया गया। जिस पर खनिज प्रावधान अनुसार वाहन मय खनिज जप्‍त कर पुलिस थाना आरोन की सुपुर्दगी में दिया गया। खजि अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनोवदक जावेद खान पुत्र शहजाद खान निवासी वार्ड नंबर 11 जगदम्‍बा कालोनी आरोन तहसील आरोन जिला गुना को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

  प्रस्‍तुत प्रतिवेदन व दस्‍तावेजों व नियमों का अवलोकन करने व प्रकरण में की गयी समीक्षा पश्‍चात प्रकरण में बिना रॉयल्‍टी के अवैध रूप से वाहन द्वारा खनिज रेत का उत्‍खनन व परिवहन किया जाना प्रमाणित होने के फलस्‍वरूप कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा मध्‍यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्‍डारण एवं व्‍यापार) नियम 2019 के अध्‍याय 10 के नियम 20 के उपनियम (2) में उल्‍लेखित प्रावधान अनुसार वाहन ट्रैक्‍टर-ट्राली क्रमांक एमपी 08 एसी 7259 के स्‍वामी जावेद खान पुत्र शहजाद खान पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना राशि सहित कुल 2 लाख 10 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। 

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